प्रस्तुति:- #शैलेन्द्रसिंहशैली
संविधान के भाग
भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है।
*भाग I संघ और उसके क्षेत्र – अनुच्छेद 1 से 4*
*भाग II नागरिकता – अनुच्छेद 5 से 11*
*भाग III मूल अधिकार – अनुच्छेद 12 से 35*
*भाग IV राज्य के नीति निर्देशक तत्व – अनुच्छेद 36 से 51*
*भाग IV (क) में मूल कर्तव्य – अनुच्छेद 51A*
*भाग V संघ – अनुच्छेद 52 से 151*
*अध्याय I कार्यपालिका का विषय क्षेत्र है*
*अध्याय II संसद के बारे में है*
*अध्याय III में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार हैं*
*अध्याय IV संघ की नयायपालिका है*
*अध्याय V भारतीय नियंत्रक तथा महालेखाकार है*
*भाग VI राज्य – अनुच्छेद 152 से 237*
*भाग VII प्रथम अनुसूचित के भाग ख में राज्य (निरसित)*
*भाग VIII संघ राज्य क्षेत्र – अनुच्छेद 239 से 242*
*भारत IX पंचायत – अनुच्छेद 243 से 243O*
*भाग IX (क) नगरपालिका – अनुच्छेद 243P से 243ZG*
*भाग X अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र – अनुच्छेद 244 से 244A*
*भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंध – अनुच्छेद 243 से 263*
*भाग XII के वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद – अनुच्छेद 266 से 300A*
*भाग XIII भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम – अनुच्छेद 301 से 307*
*भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं – अनुच्छेद 308 से 323*
*XIV (क) अधिकरण – अनुच्छेद 323A से 323B*
*XV निर्वाचन – अनुच्छेद 324 से 329A*
*XVI कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध – अनुच्छेद 330 से 342*
*XVII राजभाषा – अनुच्छेद 343 से 351*
*XVIII आपात उपबंध – अनुच्छेद 352 से 360*
*XIX प्रकीर्ण – अनुच्छेद 361 से 367*
*XX संविधान के संशोधन – अनुच्छेद 368*
*XXI अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध – अनुच्छेद 369 से 392*
*XXII संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन – अनुच्छेद 393 से 395*
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