Tuesday, December 17, 2024
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भारत के संविधान के भाग

प्रस्तुति:- #शैलेन्द्रसिंहशैली
संविधान के भाग

भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है।

*भाग I संघ और उसके क्षेत्र – अनुच्छेद 1 से 4*

*भाग II नागरिकता – अनुच्छेद 5 से 11*

*भाग III मूल अधिकार – अनुच्छेद 12 से 35*

*भाग IV राज्य के नीति निर्देशक तत्व – अनुच्छेद 36 से 51*

*भाग IV (क) में मूल कर्तव्य – अनुच्छेद 51A*

*भाग V संघ – अनुच्छेद 52 से 151*

*अध्याय I कार्यपालिका का विषय क्षेत्र है*
*अध्याय II संसद के बारे में है*
*अध्याय III में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार हैं*
*अध्याय IV संघ की नयायपालिका है*
*अध्याय V भारतीय नियंत्रक तथा महालेखाकार है*

*भाग VI राज्य – अनुच्छेद 152 से 237*
*भाग VII प्रथम अनुसूचित के भाग ख में राज्य (निरसित)*

*भाग VIII संघ राज्य क्षेत्र – अनुच्छेद 239 से 242*

*भारत IX पंचायत – अनुच्छेद 243 से 243O*

*भाग IX (क) नगरपालिका – अनुच्छेद 243P से 243ZG*

*भाग X अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र – अनुच्छेद 244 से 244A*

*भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंध – अनुच्छेद 243 से 263*

*भाग XII के वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद – अनुच्छेद 266 से 300A*

*भाग XIII भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम – अनुच्छेद 301 से 307*

*भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं – अनुच्छेद 308 से 323*

*XIV (क) अधिकरण – अनुच्छेद 323A से 323B*

*XV निर्वाचन – अनुच्छेद 324 से 329A*

*XVI कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध – अनुच्छेद 330 से 342*

*XVII राजभाषा – अनुच्छेद 343 से 351*

*XVIII आपात उपबंध – अनुच्छेद 352 से 360*

*XIX प्रकीर्ण – अनुच्छेद 361 से 367*

*XX संविधान के संशोधन – अनुच्छेद 368*

*XXI  अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध – अनुच्छेद 369 से 392*

*XXII संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन – अनुच्छेद 393 से 395*

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