Saturday, June 28, 2025
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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मेरे लिए गए निर्णयों की जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी

चंडीगढ़,26जून(ब्यूरो)।
आज हरियाणा सरकार की कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ में संपन्न हुई।हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में निम्न फैसले जनहित व प्रदेश के हित में लिए गए।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा करने को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी
कैबिनेट ने भूमि खरीद नीति, 2025 को दी मंजूरी।

विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति, 2025 को मंजूरी।

भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया।

भूमि मालिक अपनी भूमि की पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

भूमि मालिक अपने हिस्से को आंशिक या पूर्ण रूप से बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था।

सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जायेगा इसके लिए NHAI मॉडल को अपनाने पर विचार किया जायेगा।

इसके अलावा, प्रस्तावित भूमि तक 5 करम का पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया।

एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क कुल लेनदेन लागत का 1 प्रतिशत तथा दो किस्तों में दिया जाएगा।

एग्रीगेटर को 70 प्रतिशत या उससे अधिक जमीन इक्क्ट्ठा करने पर 1000 रूपये से 3000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया अपना सकेंगे।

हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

मृतक कर्मचारी के परिवार को 2 साल की आवास सुविधा सुनिश्चित की गई।

सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को आवास भत्ता दो वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा।

इसके अलावा, परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है।

बैठक में हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है और ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे।

सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा क्मयूट की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा।

इससे पहले 15 साल तक या जब तक ब्याज सहित कम्यूट की गई पेंशन राशि की रिकवरी हो जाए तब तक कटौती का प्रावधान था।

यह निर्णय पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को  लागू करने का निर्णय हुआ।

यह योजना 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी।

1 जनवरी, 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा।

इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्रदान करना है।

नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।

10 या अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी।

1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिला।

हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के पास एकीकृत पेंशन योजना या मौजूदा एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा।

सरकारी विभागों तथा बोर्डों, निगमों में कार्यरत महिला नियमित कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गयी।

अब सभी महिला नियमित कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 20 के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकूला में यह घोषणा की गई थी।

HKRN की अनुबंधित महिला कर्मचारियों को भी हर महीने एक अतिरिक्त अवकाश मिलेगा।

हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय नियमों में संशोधन किया गया।

अब सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित महाविद्यालयों के कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।

हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी।

रैशनलाइजेशन कमीशन ने 16 विभागों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।

बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, खनन एवं भू-विज्ञान विभाग तथा बागवानी विभागों की रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

रिपोर्ट में ,कुल पदों को हटाना ,पदों के नाम बदलना ,नए पद सृजित करना इत्यादि शामिल है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 31533 पद स्वीकृत है जो अब बढ़कर 36381 होंगे।

इसी प्रकार विभाग की अनुशंसा पर सफाई कर्मचारियों के सभी पदों में कोई कटौती नहीं की गई।

रेशनलाइजेशन कमीशन ने खनन- भू विज्ञान विभाग में भी 216 नए पद सृजित करने का फैसला किया।

इसके अलावा बागवानी विभाग में 1100 नए पद सृजित करने की सिफारिश की है।

बैठक में 8 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया।

सरकार की नीति के अनुसार अनुकंपा आधार पर युद्ध में शहीद हुए सैनिक/अर्ध सैनिक के आश्रित मृतक के पद के आधार पर ग्रुप बी, सी या डी पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

बैठक में कन्या महाविद्यालय, खरखौदा (सोनीपत) को राज्य सरकार के अधीन करने की मंजूरी दी।

प्रबंधन की लगातार मांग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग की पांच सदस्यीय विभागीय समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया।

डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को “भविष्य-समर्थ” बनाना है। यह विभाग हरियाणा की “विजन 2047” नीति के अनुरूप एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों और समेकित नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

शहीद सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना को कैबिनेट की मंजूरी।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना से प्रेरित इस नई नीति के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

स्नातक (Graduation) तक के विद्यार्थियों को 72 हजार रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे।

स्नातकोत्तर (Post Graduation) के विद्यार्थियों को 96 हजार रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी।

इस नीति का उद्देश्य शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित बन सके।
हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के बच्चों को छठी से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों को 60 हजार रुपये, स्नातक को 72 हजार रुपये तथा स्नातकोत्तर को 96 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का संकल्प किया था।

इस संकल्प को पूरा करते हुए आज मंत्रिमंडल की बैठक में छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्ष 2006 -07 में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को तकनीकी व व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की गई थी,जिसमें लड़कों को 2000 रूपये व लड़कियों को 2250 रूपये प्रति माह छात्रवृति मिलती थी जिसे 2019 -20 में बढ़ाकर 2500 रूपये और 3000 रुपये कर दिया।

हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के साथ- अर्ध-सैनिकों के बच्चों को भी शामिल करते हुए ऐसी ऐतिहासिक छात्रवृति योजना लेकर आई है।

अब छठी से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों को 60 हजार रुपये,स्नातक को 72 हजार रुपये ,स्नातकोत्तर को 96 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में खनन एवं भूविज्ञान विभाग  के नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

संशोधन के तहत किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा और रेट की प्रक्रिया को सरल किया गया है।

Stone और sand की रॉयल्टी को बढ़ाया गया है।

Stone की रॉयल्टी को ₹45 से बढ़कर ₹100 करने की स्वीकृति प्रदान की गई है जबकि sand की रॉयल्टी को ₹40 से बढ़कर ₹80 किया गया।

इसके अतिरिक्त अंतर राज्य खनिज के परिवहन के लिए ₹100 प्रति टन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

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