चंडीगढ़, 5 जुलाई (ब्यूरो)।
हरियाणा में अब किसान को अपना ट्यूबैल कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बिजली विभाग को पैसा नहीं देना पड़ेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के चीफ इंजीनियर द्वारा जारी एक पत्र में हवाला दिया गया है कि-
किसान अपने ट्यूबवेल का कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह 70 मीटर तक शिफ्ट करता है तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मतलब लगभग एक किले तक शिफ्ट करने पर उसे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जहां ट्यूबवेल शिफ्ट किया जा रहा है वह जमीन उसी किसान के नाम होनी चाहिए।

ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट करने का उचित कारण होना चाहिए जैसे:-
बोर के फेल होने पर
कुएं में पानी कम होने पर
जमीन का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने पर आदि।
ट्यूबवेल का कनेक्शन तभी शिफ्ट होगा जब किसान डिफाल्टर नहीं होगा।
उसने बिजली का बिल पूरा भर रखा होगा।