बच्चों की सुरक्षा के लिए बिना मान्यता वाले प्ले स्कूल पर प्रशासन सख्त

नारनौल, 14 जुलाई (परमजीत सिंह/गजेन्द्र यादव)।
नियमों का उल्लंघन करने पर जारी होगा नोटिस

जिला में बच्चों के सुरक्षित एवं समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के प्रभावी पालन के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।
अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी संगीता यादव के मार्गदर्शन में जिले के सभी निजी प्ले स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना मान्यता के संचालन न करें अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार जिले में कई प्राईवेट प्ले स्कूल ऐसे पाए गए हैं जो महिला एवं बाल विकास विभाग से अनिवार्य पंजीकरण या संबद्धता प्राप्त किए बिना संचालित हो रहे हैं। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने ऐसे सभी संस्थानों को उल्लंघन नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से संचालन बंद करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि प्ले स्कूल भवन सुरक्षित, स्वच्छ व बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। कक्षाओं का क्षेत्रफल मानकों के अनुसार होना चाहिए ताकि बच्चों को खुला व सुरक्षित वातावरण मिले। स्वच्छ पेयजल, शौचालय व हाथ धोने की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन आवश्यक होगा। बच्चों को पौष्टिक नाश्ता व स्वच्छ खानपान उपलब्ध कराना जरूरी है। स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे व अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रहेगें। किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। बिना पंजीकरण या एनसीपीसीआर अनुमति के कोई भी प्ले स्कूल संचालित नहीं होगा। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या शोषण की स्थिति में सख्त कार्यवाही की जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने अभिभावकों से आह्वान किया है कि वे अपने बच्चों का प्रवेश कराने से पहले स्कूल की मान्यता की स्थिति की भलीभांति जांच लें।

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