कांवड़ मेले के मद्देनज़र जिला फतेहाबाद में धारा 163 लागू, 23 जुलाई तक रहेगा प्रभाव

फतेहाबाद, 19 जुलाई(ब्यूरो)।

कांवड़ मेले के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनहित को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती मनदीप कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। यह प्रतिबंध 11 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान शिव भक्तों व कांवड़ियों द्वारा लाउडस्पीकर, डीजे या किसी भी प्रकार के तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, जुलूस या यात्रा के दौरान कांवड़ियों द्वारा हॉकी, बैट, असला आदि साथ ले जाने पर भी सख्ती बरती जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यह निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने, आमजन की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी शिव भक्तों एवं कांवड़ियों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण व अनुशासित ढंग से संपन्न कराएं।

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