नई दिल्ली 19जुलाई (ब्यूरो)।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना के दौरान मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को अपने घरों और मस्जिदों में शरण देने के मामले में आरोपी भारतीय नागरिकों के खिलाफ दायर 16 चार्जशीट को खारिज कर दिया है।
कोविड-19 के दौरान तब्लीगी जमात के लोगों को शरण देने के आरोप में भारतीय नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट रद्द कर दी गई है।दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की 16 चार्जशीट को रद्द किया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ मार्च 2020 में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशी लोगों को कथित तौर पर कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करके अपने घरों में ठहराने के 16 मामले को रद्द कर दिया है।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, चार्जशीट रद्द किए गए हैं।अदालत ने 70 भारतीयों से संबंधित 16 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आशिमा मंडला ने किया था।
दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस ने पहले मार्च 2020 के कार्यक्रम में विदेशी लोगों को अपने घरों में पनाह देने के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की दलीलों का विरोध किया था।
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