फरीदाबाद , 19जुलाई (ब्यूरो)।
नगर में नाबालिग से रेप के आरोपी युवक को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल जी की कोर्ट ने 29 वर्षीय साजिद पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
आरोपी का पीड़िता के परिवार में आना-जाना था। जानकारी के अनुसार पीड़िता 14 वर्षीय लड़की चौथी कक्षा की छात्रा है। वह अपने माता-पिता व चार भाई-बहनों के साथ एनआईटी क्षेत्र में रहती है। आरोपी साजिद भी पास ही रहता था और एक निजी कंपनी में वेल्डिंग का कार्य करता है। वह पीड़िता के परिवार से परिचित था और अक्सर उनके घर आता-जाता था।बस इसी का फायदा उठाकर उसने बच्ची के साथ मौका देखकर दुष्कर्म किया था।
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