राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को

नारनौल, 21 जुलाई (परमजीत सिंह/शैलेन्द्र सिंह)।

हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर फोन कर ले सकते हैं कानूनी जानकारी: सीजेएम नीलम कुमारी

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र सूरा के मार्गदर्शन में 13 सितंबर को न्यायिक परिसर नारनौल, महेंद्रगढ़ व कनीना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में आम नागरिक आपसी सौहार्दपूर्ण माध्यम से मामले का निपटारा करवा सकते हैं। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एनडीपीएस एक्ट, फौजदारी, दीवानी, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है।
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर भी फोन कर आमजन लोक अदालत व अन्य कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी कॉल कर कानूनी जानकारी ले सकते हैं।

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