सीईटी परीक्षा के दौरान धारा 163 के आदेश जारी

नारनौल,22 जुलाई (परमजीत सिंह/गजेन्द्र यादव)।
जिलाधीश डॉ विवेक भारती ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला की ओर से 26 व 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा के सुचारु और शांतिपूर्ण संचालन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26 व 27 जुलाई को प्रातः 10:00 बजे से 11:45 बजे तथा दोपहर 3:15 बजे से सायं 5:00 बजे तक सीईटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी फोटोकॉपी मशीनें, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाई-फाई और अन्य पर्सनल हॉटस्पॉट परीक्षा केंद्रों के अंदर व आसपास सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित नहीं किए जा सकते। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में लोगों के गैरकानूनी जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा।
ये आदेश पुलिसकर्मियों और ड्यूटी पर तैनात अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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