जिला में बिना मान्यता के चल रहे सभी प्ले स्कूल 31 तक करें आनलाइन आवेदन

नारनौल, 23 जुलाई (परमजीत सिंह/गजेन्द्र यादव)।

नियमों का उल्लघंन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही

महिला एंव बाल विकास विभाग की ओर से जिले में बिना मान्यता के चल रहे सभी प्ले स्कूलों को 31 जुलाई तक सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। प्ले स्कूल के साथ-साथ इसमें वह स्कूल भी शामिल हैं जो कक्षा 1 से 12 वीं तक संचालित हैं जिनके प्ले स्कूल किसी अन्य जगह पर चल रहे हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी संगीता यादव ने बताया कि जिला शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिला में कुल 270 प्राईवेट स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में से ऐसे स्कूलों को भी आवेदन करना अनिवार्य है जिनके प्ले स्कूल किसी अन्य जगह पर चल रहे हैं। तय समय में आवेदन नहीं करने पर विभाग की ओर से कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार कोई भी प्ले स्कूल बिना मान्यता के नहीं चल सकता है। यदि कोई स्कूल नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। प्ले स्कूल भवन स्वच्छ, सुरक्षित व तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। स्वच्छ पेयजल शौचालय इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी वाहन स्कूल द्वारा बच्चों को लाने ले जाने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं वह भी मानकों पर सही हो, साथ-साथ स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे व अग्निशमन यन्त्र भी लगे होने अनिवार्य है। प्ले स्कूल में कार्यरत शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों का पूर्ण ब्यौरा पुलिस सत्यापन सहित होना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण के कोई भी प्ले स्कूल नहीं चलेगा। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।

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