Wednesday, July 30, 2025
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सडक़ दुर्घटना में घायल को तुरंत पहुंचाए नजदीकी अस्पताल- उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह

रोहतक, 22 जुलाई (ब्यूरो)।

  • टोल की 20 किलोमीटर की परिधि के नागरिकों के लिए छूट का प्रावधान
  • सडक़ सुरक्षा को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित
  • उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने सडक़ दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत प्रभाव से नजदीकी अस्पताल में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त आज लघु सचिवालय के सभागार में सडक़ सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
    उन्होंने कहा कि घायल व्यक्ति की जान बचाना हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 मिनट के भीतर हर आदमी घायल व्यक्ति को नजदीक के बेहतर अस्पताल में पहुंचाना होगा ताकि उसे तुरंत प्रभाव से प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की कैशलेस स्कीम के तहत घायल लोगों का उपचार किया जाता है। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में सडक़ दुर्घटनाओं में कमी आई है और मृत्यु दर भी कम हुई है। इसके साथ-साथ ब्लैक स्पॉट भी कम हुए हैं। उपायुक्त ने इस संदर्भ में इस बारे इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस (आई रैड) के बारे में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
  • टोल की 20 किलोमीटर की अवधि के गांव व क्षेत्रों के नाम किए जाए अंकित
    उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी टोल प्लाजा पर उन गांव के नाम अंकित किए जाए जो संबंधित टोल की 20 किलोमीटर की परिधि में आते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के नियमों के तहत 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नागरिकों को टोल शुल्क में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस नियम के तहत अगर कोई नागरिक 20 किमी के दायरे में रहता हैं, तो वह महीने भर जितनी बार चाहें आ जा सकता हैं, इसकी एवज में एक महीने का 350 रुपए का पास बनवाना होगा।
  • बीएस-6 मानक से कम वाले वाहनों के काटे जाएंगे चालान
    धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि फास्ट टैग से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं कटेगा। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि टोल प्लाजा पर एंबुलेंस व रिकवरी वैन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। शौचालय आदि की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ-साथ टोल की सभी लाइन लेने खुली रहे। उपायुक्त ने बीएस-6 से नीचे वाले वाहनों के चालान काटने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने ऐसे वाहनों को जप्त व चालान करने के निर्देश जारी किए। इसके साथ-साथ उन्होंने सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अवैध पार्किंग, ओवरलोडिंग व बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहनों के भी चालान करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, एएसपी वाई.वी.आर. शशि शेखर, आरटीओ गायत्री अहलावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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