नारनौल, 29 जुलाई (परमजीत सिंह/शैलेन्द्र सिंह)।
जिलाधीश डॉ विवेक भारती ने 30 व 31 जुलाई को होने वाली हरियाणा पात्रता परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत महेंद्रगढ़ व नारनौल दोनों शहरों की सीमा में सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और पुलिस वाहन जैसे आपातकालीन वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों को अधोहस्ताक्षरी या पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति से प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डीसी डॉ विवेक भारती के निर्देश, सरकारी भवनों का हो उचित रखरखाव
बरसात के सीजन को देखते हुए सभी सरकारी भवनों का उचित रखरखाव किया जाए ताकि कोई भी नूकसान ना हो।
उपायुक्त डॉ विवेक भारती ने सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी भवनों की छतों पर उगने वाली घास, खरपतवार और किसी भी अवांछित वनस्पति को हटा दें। छतों या खुले क्षेत्रों में जमा क्षतिग्रस्त वस्तुओं, मलबे या अपशिष्ट पदार्थों को हटा दें।
पानी के जमाव को रोकने के लिए उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। पानी के जमाव से मच्छरों का प्रजनन हो सकता है और भवन की छत को नुकसान पहुंच सकता है।
मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए लार्वानाशकों का छिड़काव या अन्य उपयुक्त उपायों सहित मच्छर रोधी उपायों को लागू करें।
ये कदम न केवल सरकारी बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए, बल्कि मानसून के दौरान जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
इन निर्देशों का शीघ्रातिशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई की संक्षिप्त रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
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