नायब सिंह सैनी ने की प्रेस वार्ता, कहा-कच्चे कर्मचारियों को मिलेंगे पक्के कर्मचारियों की तरह सभी लाभ

चंडीगढ़, 1अगस्त (परमजीत सिंह,स्टेट हैड,/ब्यूरो)।

आज चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की हुई।बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।

हमारी सरकार किसानों के लिए गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी विकसित कर रही है जिसपर लगभग 3,050 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इसके लिए आज की बैठक में नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई।

इस मंडी से हरियाणा के साथ – साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों व दिल्‍ली के व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा।

लाइसेंसधारी बिल्डरों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत राजस्व रास्तों का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करने की लिए नीति को मंजूरी दी गई।

इससे सीवरेज, जल आपूर्ति, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी विभिन्न सुविधाएं विकसित करने में सहायता मिलेगी।

यह नीति 6 करम (10 मीटर) तक की चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर लागू होगी।

हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन को दी मंजूरी।

61 से 70 वर्ष आयु के पेंशनर्स को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा।

70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को भी 10,000 रुपये प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता मिलेगा।

बैठक में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को बड़ी राहत देने का फैसला।

जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेयंस डीड हो चुकी है और पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई दे रही है, ऐसे आवंटियों से केवल बकाया मूल राशि ही वसूली जाएगी।

ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ किया गया।

बकाया मूल राशि अधिसूचना की तिथि से एक महीने में जमा करवानी होगी।

निर्धारित समय के भीतर राशि जमा न करने पर विपणन बोर्ड उचित कार्रवाई करने का हकदार होगा।

पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की ‌शिकायतों के निपटान के लिए विवादों का समाधान-II को मंजूरी दी गई।

अलॉटियों को निर्धारित समय पर कब्ज़ा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा।

कब्जा प्रदान करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक देय राशि की गणना “विवादों का समाधान-II” नीति के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्‍चितता अधिनियम, 2024 के तहत अनुबंध कर्मच‌ारियों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमों को मंजूरी दी गई।

22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

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