5+ वर्षों से प्रदेश में कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों को 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा, गजट नोटिफिकेशन जारी

चंडीगढ़,6 अगस्त (परमजीत सिंह/शैलेन्द्र सिंह/ब्यूरो)।

सरकार ने जारी किए सर्विस रूल #SOP

पोस्ट का मिनिमम पे स्केल।
रेगुलर की तर्ज पर जनवरी और जुलाई में DA की बढ़ौतरी।
1 एनुअल इंक्रीमेंट।

एक्सपीरियंस के अनुसार 5, 10, 15 प्रतिशत बढ़ौतरी का अतिरिक्त लाभ एवं ढेर सारे अन्य बेनिफिट।

हरियाणा सरकार की ऐतिहासिक अधिसूचना।

जारी तिथि: 5 अगस्त, 2025

गजट नोटिफिकेशन संख्या: S.O. 67/H.A.17/2024/S.10/2025

Haryana Contractual Employees (Security of Service) Rules, 2025 को हरियाणा सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है। यह अधिसूचना हरियाणा के हज़ारों अनुबंधित कर्मचारियों के लिए स्थायीत्व और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

प्रमुख बिंदु:

नियमों की प्रभावी तिथि: 5 अगस्त 2025 से लागू।

विधि का आधार: हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (17 of 2024)

पात्रता:

वह कर्मचारी जो—

हरियाणा सरकार, उसके बोर्ड/निगम/प्राधिकरण में अनुबंध पर कार्यरत रहा हो।

प्रत्येक वर्ष में कम से कम 240 दिन कार्य किया हो।

5 वर्ष या अधिक की नियमित सेवा पूरी कर चुका हो।

15 अगस्त 2024 को कार्यरत हो।

पूर्व नियमित कर्मचारी जिनकी सेवाएं एचएसएससी द्वारा मेरिट लिस्ट रद्द करने पर समाप्त की गईं और बाद में उन्हें अनुबंध पर लिया गया, उनकी पूर्व सेवा भी जोड़ी जाएगी (ब्रेक पीरियड को छोड़कर)।

समायोजन और प्रक्रिया:

कर्मचारियों की कार्यरत पोस्ट के अनुसार Supernumerary Post बनाई जाएगी।
यदि पोस्ट की समानता नहीं है तो सरकार उस पोस्ट का समकक्ष पद तय करेगी और वेतनमान तय होगा।यदि किसी विभाग में अतिरिक्त (surplus) कर्मचारी हैं, तो उनका समायोजन अन्य विभागों में किया जाएगा।

वेतन निर्धारण और बढ़ोतरी:

न्यूनतम कार्यशील वेतन स्तर (Functional Pay Level) के आधार पर
5%, 10%, या 15% की बढ़ोतरी।
वेतन को निकटतम ₹100 तक गोल किया जाएगा।
वार्षिक वेतनवृद्धि (Annual Increment) 1 जनवरी या 1 जुलाई को पात्रता अनुसार।
DA वही मिलेगा जो नियमित कर्मचारियों को मिलता है (1 जनवरी 2025 से लागू)

अवकाश और अन्य लाभ:

Casual Leave और Medical Leave की पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी।
महिला कर्मचारियों को हर माह 2 दिन Casual Leave (अधिकतम 22 दिन वार्षिक)।
Service Book बनेगी।
मातृत्व लाभ, पेंशन, Ex-gratia सहायता और अन्य लाभ अधिनियम के अनुसार।

आवेदन कैसे करें?

पात्र कर्मचारी Annexure-B फॉर्म भरकर अपने विभागाध्यक्ष (Head of Office) को जमा करें।
साथ में सेवा प्रमाणपत्र, वेतन पर्ची, ब्रेक पीरियड का विवरण और स्वयं घोषणा (Self Declaration) भी दें।

शासन व्यवस्था:
कर्मचारियों पर अब Haryana Civil Services (Conduct) Rules, 2016 और Punishment & Appeal Rules, 2016 लागू होंगे, जब तक कि नए नियम न बनाए जाएं।

यह अधिनियम हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारियों की वर्षों पुरानी माँग और संघर्ष का परिणाम है। अब उन्हें “ठेका” कर्मचारी कहलाना नहीं पड़ेगा।

#newsharyana

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