जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गांव बेरी में जागरूकता कैंप का आयोजन

महेंद्रगढ़,23अगस्त (परमजीत सिंह/शैलेन्द्र सिंह)।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नारनौल, जिला महेंद्रगढ़ के तत्वाधान में आज गांव बेरी, जिला महेंद्रगढ़ में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में अधिवक्ता सतवीर रिवासा, पी.एल.वी. सुमित्रा देवी और विधिक सेवक विजय सिंह ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को एससी/एसटी एक्ट के तहत मिलने वाले अधिकारों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकार मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 द्वारा संरक्षित हैं। यह अधिनियम जातिगत आधार पर होने वाले उत्पीड़न और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। इस नियम के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाती है, पीड़ितों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाता है तथा अपराधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, जिसके उल्लंघन को दंडनीय अपराध माना गया है। एससी/एसटी एक्ट में 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी है।

इस अवसर पर नरेश पहलवान, शिवकुमार मास्टर, महावीर, भूप सिंह, रामकुमार, विनोद, मूलाराम, अमित, सोमवीर, नितिन, बिरमा देवी, कविता, सरपंच हंस देवी तथा रामपाल सिंह भी उपस्थित रहे।

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