कानूनी साक्षरता पर कार्यक्रम आयोजित

महेंद्रगढ़,न्यूज हरियाणा (परमजीत सिंह/शैलेन्द्र सिंह)।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय महेंद्रगढ़ (नारनौल) में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुनील दत्त ने कानूनी साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यालयों में गठित कानूनी साक्षरता क्लबों के माध्यम से शिक्षा अधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, नशा, यौन उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों पर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

एडवोकेट विजय ने कानूनी साक्षरता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार व्यक्त किए और बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 है, जिस पर कार्यदिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एडवोकेट उपलब्ध रहते हैं। वहीं एडवोकेट विकास चौहान ने जानकारी दी कि कानूनी जानकारियों के लिए 15100 टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है। उन्होंने लोक अदालतों की आवश्यकता एवं महत्व पर भी प्रकाश डाला और बताया कि आगामी 13 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें लोग अपने विवादों का निपटारा करा सकते हैं।

प्राचार्य डॉ. दीपेंद्र चौहान ने कहा कि “जानकारी ही बचाव है”। कानूनी साक्षरता क्लबों के माध्यम से विद्यार्थी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर बुजुर्गों के सम्मान, घरेलू हिंसा तथा नशाखोरी जैसी समस्याओं से निपटने में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि मिलजुल कर विद्यार्थियों के लिए भयमुक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार किया जाए।

इस अवसर पर DOC रमेश सोनी, जिला समन्वयक FLN डॉ. विक्रम सिंह, डॉ. पंकज गौड़ तथा जिला उल्लास प्रभारी करण सिंह यादव उपस्थित रहे।

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