परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास बीएनएस 2023 की धारा 163 लागू

नारनौल, 2 जुलाई(परमजीत सिंह/गजेन्द्र यादव)।
जिलाधीश डॉ विवेक भारती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की ओर से सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) एक दिवसीय (कर्पाटमेन्ट) एवं सैकेण्डरी (शैक्षिक) पूर्ण विषय/कम्पार्टमेन्ट/अंक सुधार परीक्षा जुलाई-2025 के लिए जिले में बनाए गए सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 4 जुलाई से 14 जुलाई तक परीक्षाओं के दौरान 500 मीटर की परिधी में पांच व्यक्तियों या इससे अधिक एकत्रित होने पाबंदी लगाई है।
जिलाधीश में आदेशों में स्पष्ट किया है कि 4 जुलाई से 14 जुलाई तक परीक्षा के दौरान दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक परीक्षाओं के दौरान 500 मीटर की परिधी में पांच व्यक्तियों या इससे अधिक एकत्रित होने व (सिख समुदाय द्वारा रखी जाने वाले धार्मिक कृपान को छोड़कर) घातक हथियारों शस्त्र तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, साईकिल चेन और अन्य वस्तुएं जिन्हें घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकने वाला हो, को लेकर चलने पर व परीक्षा की तिथि वाले दिन परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 मीटर की परिधी में परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट के व्यवसाय पर प्रतिबन्ध रहेगा।
पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारी, जो ड्यूटी पर होंगे उनके ऊपर यह आदेश लागू नहीं होगा।
उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत दण्ड का भागी होगा और अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो सकते हो।
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