नारनौल, 8 जुलाई(परमजीत सिंह/गजेन्द्र यादव)।
-पीड़ित को मिलेगा 50 हजार से 2 लाख रुपए तक का मुआवजा
हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर आज लघु सचिवालय में उपायुक्त डॉ विवेक भारती की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सरकार द्वारा हिट एंड रन दुर्घटनाओं में मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये तक का मुआवजा प्रदान किया जाता है।
डीसी डॉ. विवेक भारती ने बैठक में आए विभिन्न आवेदनों पर गहन विचार-विमर्श किया और अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संवेदनशील मामले में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पात्र पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आवेदनों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें ताकि लाभार्थियों तक सहायता शीघ्र पहुंच सके।
उपायुक्त ने बताया कि “हिट एंड रन” मामले में पीड़ितों को सरकार द्वारा ‘हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना, 2022’ के तहत मुआवजा दिया जाता है।
इस मामले में पीड़ित या उनके आश्रित संबंधित दुर्घटना क्षेत्र के एसडीएम, आरटीओ या पुलिस थाने में आवेदन कर सकता है। आवेदन फॉर्म 1 में जमा करना होता है। आवेदन के साथ बैंक पासबुक की प्रति, पहचान पत्र, पते का प्रमाण, पुलिस एफआईआर की प्रति और यदि मृत्यु हुई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। आवेदन हादसा होने के 2 महीने के अंदर अंदर करना होता है।
उन्होंने बताया कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल सही आवेदनों के लिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान करती है। अगर किसी लाभार्थी को सरकार की किसी अन्य योजना के तहत राशि मिली है तो वह राशि उसमें से घटा दी जाएगी।
इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार, एसडीएम रमित यादव, सचिव आरटीए मनोज कुमार तथा सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
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