नारनौल, 17 जुलाई (परमजीत सिंह/गजेन्द्र यादव)।
जिलाधीश डा. विवेक भारती ने कावड़ लाने वाले यात्रियों की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कनीना शहर में सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 23 जुलाई तक रहेंगे।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि इस महापर्व पर बहुत संख्या में महिला एवं पुरूष शिवभक्त हरिद्वार व ऋषिकेश से कांवड़ में गंगाजल भरकर लाते है और शिव मन्दिरों पर गंगाजल से अभिषेक करते है। शिवभक्तों के आने-जाने वाले रास्तों पर काफी भीड़ रहती है तथा जाम लगने व दुर्घटना होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कनीना शहर में 23 जुलाई तक सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
यह आदेश पुलिस विभाग और अन्य सरकारी वाहन (क्रेन, जेसीबी, बिजली विभाग लिफ्ट, पीडब्ल्यूडी के लोडर तथा नगरपालिका के वाहन आदि) के ऊपर लागू नहीं होगा।
उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत दण्ड का भागी होगा और अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो सकते हो।
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