धारा 163 के तहत परीक्षा के दौरान कोचिंग सेंटरों व 500 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने पर प्रतिबंध
नारनौल, 27 जुलाई (परमजीत सिंह/गजेन्द्र यादव)।
जिलाधीश डॉ विवेक भारती ने 30 व 31 जुलाई को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा के दौरान कोचिंग सेंटरों के संचालन व परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि लेवल-3 (PGT) की परीक्षा 30 जुलाई को अपराह्न 3:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक और लेवल-2 (TGT) की परीक्षा 31 जुलाई को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और लेवल-1 (PRT) की परीक्षा 31 जुलाई को अपराह्न 3:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
महेंद्रगढ़ जिले के परीक्षा केंद्रों में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है।
महेंद्रगढ़ जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोकॉपी मशीन की दुकानों के संचालन व सभी कोचिंग सेंटरों के संचालन पर पाबंदी रहेगी।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत विधि अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।
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