हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर सजा और भारी जुर्माना
चंडीगढ़,10 अगस्त (स्टेट हेड परमजीत सिंह )।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में शामिल प्रदेश के 14 जिलों में पटाखों का निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग (फोड़ना) पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। इससे पहले केवल दिवाली के दौरान और ग्रीन पटाखों की शर्त के साथ रोक लगाई जाती थी, लेकिन अब यह प्रतिबंध सालभर के लिए लागू रहेगा। यह फैसला कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है।
प्रतिबंधित जिले
गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, जींद और करनाल शामिल है।
इन 14 जिलों का कुल क्षेत्रफल लगभग 25,327 वर्ग किलोमीटर है, जो हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का करीब 57.27% हिस्सा है।
शिकायत निवारण तंत्र
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि इन जिलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग-अलग तंत्र बनाए गए हैं।
जुर्माना और सजा का प्रावधान
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत प्रतिबंध लागू।
धारा 15 के तहत उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
कंपनियों द्वारा उल्लंघन पर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
यह कदम प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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