भारत के राज्य चिह्न का दुरुपयोग और अनधिकृत प्रदर्शन करना गलत

ऐसे आचरण पर सख्ती से निपटा जाएगा

नारनौल,20 अगस्त(परमजीत सिंह/गजेन्द्र यादव)।

भारत का राज्य चिह्न भारत सरकार की आधिकारिक मुद्रा है। इस चिह्न में सिंह शीर्ष की रूपरेखा है जिसमें तीन सिंह शीर्ष पर आरूढ़ हैं, जिसके मध्य में एक धर्म चक्र, दाईं ओर एक बैल, बाईं ओर एक दौड़ता हुआ घोड़ा और दाईं तथा बाईं ओर धर्म चक्रों की रूपरेखा है, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में “सत्यमेव जयते” लिखा हुआ है। ऐसे में यह चिन्ह सही रूप में ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
डीसी डॉ विवेक भारती ने बताया कि भारत के राज्य चिह्न का डिजाइन भारत के राज्य चिह्न (अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम, 2005 की अनुसूची के परिशिष्ट I और II में दिया गया है। भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 और भारत के राज्य प्रतीक (प्रयोग का विनियमन) नियम, 2007 (यथा संशोधित 2010) के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकारों सहित संबंधित प्राधिकारियों को परामर्श जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों पर प्रतीकों, मुहरों, झंडों, प्रतीक चिन्हों और नामों के दुरुपयोग, अवैध और अनधिकृत प्रदर्शन के संबंध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में 04.04.2025 को आदेश जारी किए गए हैं।
प्रतिवादी-प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि सभी प्रकार के अनधिकृत झंडों, प्रतीक चिन्हों, नामों, प्रतीकों, स्टिकर, मुहरों, किसी भी प्रकार के लोगों, जो निषिद्ध हैं, को हटाने और चार सप्ताह के भीतर उनका अनधिकृत उपयोग बंद करने के निर्देश दिए जाएंगे।
प्रतिवादियों के उच्च अधिकारियों और कार्यान्वयन प्राधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए तरीके और कार्यक्रम तैयार करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय प्रतीकों का विभिन्न रूपों में दुरुपयोग न हो, और रोका जा सके। जहां भी इनका अनाधिकृत रूप से उपयोग करने का ऐसा आचरण देखा जाता है, वहां उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जहां कहीं भी राष्ट्रीय प्रतीकों और चिह्नों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सही पाई जाएं, वहां संबंधित अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों या कानून के छात्रों को भी किसी व्यक्ति, निकाय या संगठन द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों और चिह्नों के दुरुपयोग और अनधिकृत प्रदर्शन के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में शामिल किया जाएगा।

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